Eligibility(वैधता)
अनुभाग पर जाएं
सभी सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत कंप्यूटर(Personal Computer) के लिए 50,000 या PC की वास्तविक कीमत (जो भी कम हो )के अग्रिम लेने के पात्र हैं।
Sanctioning Authority
अग्रिम को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार / प्रशासन / विभाग प्रमुख है (Department of Central Government / Administration / Head of Department)।
Conditions(शर्तें)
- एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम अनुदान के लिए एक आवेदन(Application) संकलन के Form VI में किया जाएगा।
- एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की खरीद के लिए दूसरी या बाद की अग्रिम की समाप्ति की तारीख से 3 साल की समाप्ति से पहले नहीं दी जा सकती है। पूरी सेवा में अधिकतम पांच बार अनुमति दी जा सकती है(May be allowed maximum five times in entire service)।
- व्यक्तिगत कंप्यूटर(Personal Computer) पर सीमा शुल्क(customs duty) के भुगतान के लिए स्वीकार्य नहीं है। – नियम 21 (5)
Mortgage(बंधक)
पर्सनल कंप्यूटर(Personal computer) के Manufacturer, Model Number and Serial Number को Form IV में दर्ज किया जाना चाहिए।
Advertisement
Interest(ब्याज)
वर्ष 2015-16 के लिए 11.5% की दर से। – कार्यालय ज्ञापन/दिनांक 3-2-2016।
Repayment(वापसी)
पूरी आपसी 150 से अधिक मासिक किस्तों से ज्यादा नहीं होना चैहिये । Personal Computer Advance सहित सभी अग्रिमों की कुल वसूली, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई कुल छूट का 50% से अधिक नहीं होगी। – नियम 21 (5)
Advertisement