भारत सरकार ने 1956 में LTC की सुविधा शुरू की थी, जिसे समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता है । 1988 में, इन सभी आदेशों को केंद्रीय सिविल सेवा (LTC) नियम, 1988 के रूप में सामने लाया गया है।
Leave Travel Concession का प्रकार
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Home Town Leave Travel Concession:
LTC Home Town जो की मुख्यालय और उनके गृह शहर के बीच की दूरी की यात्रा करने लिए लिया जा सकता हैं , दो कैलेंडर वर्ष के लिए ब्लॉक में एक बार की जा सकती है। 1986-87, 1988-89 आदि ।
भारत में कोई भी जगह Leave Travel Concession
भारत में किसी भी स्थान पर LTC, चार Calender वर्षों के ब्लॉक में, जैसे 1986- 89, 1990-93 और इसी तरह, भारत सरकार के मुख्यालय से यात्रा की जगह की दूरी के बावजूद स्वीकार्य होगी।
Any place in India LTC के तहत यात्रा की जगह की घोषणा:
- Any place in India Leave Travel Concession पर घोषित Home Town से घोषित जगह पर जाना आवश्यक है, इसके बिना LTC के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जब भारत में किसी भी स्थान पर जाने की रियायत का प्रस्ताव एक सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है, तो सरकार की ओर से उसके नियन्त्रण अधिकारी को अग्रिम रूप से यात्रा का स्थान घोषित किया जाएगा।
- यदि यात्रा की शुरुआत से पहले यात्रा के घोषित स्थान पर इस तरह के परिवर्तन की सूचना नहीं दी जाती है, तो विभाग के प्रमुख को स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
उपरोक्त एलटीसी का लाभ निम्नानुसार लिया जा सकता है:
Year | Two-year block | Four-year block | Option-1 | Option-2 |
2014 | Block-1 (2014-15) | (2014-15) | HT | Any Place in India/ Home Town |
20115 | Home Town | — | — | — |
2016 | Block-2 (2016-17 | Any Place in India | HT | Home Town |
2017 | Home Town | — | — | — |
Fresh Recruits के लिए Leave Travel Concession:
6 वीं CPC ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को “ताजा भर्तियां” अपने परिवार के साथ चार साल के ब्लॉक में तीन मौकों पर और चौथे मौके पर भारत के किसी भी स्थान पर अपने होम टाउन की यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और आदेश DoP & T कार्यालय मेमोरेंडम नंबर 31011/4 / /-Estt। (A) दिनांक 23-9-2008 को जारी किए गया था।
यह सुविधा पहली बार सरकार में शामिल होने के बाद लागू होने वाले चार वर्षों के पहले दो blocks के लिए केवल नई भर्तियों के लिए उपलब्ध होगी। चार वर्षों के पहले दो ब्लॉक सरकार द्वारा सेवा में शामिल होने की प्रारंभिक तिथि के संदर्भ में लागू होंगे, भले ही सरकारी कर्मचारी बाद में सरकार में नौकरी बदल सकते हैं। हालांकि, CCS (LTC) नियम, 1988 के नियम 7 के अनुसार, एक नई भर्ती की एलटीसी पात्रता की गणना नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने की तिथि से प्रभावी calender वर्ष वार की जाएगी।
चार साल की ताजा भर्तियों के पहले दो blocks उनके लिए व्यक्तिगत होंगे। LTC के आठ साल पूरा होने पर, उन्हें 2014-17, 2018-21, आदि जैसे निर्धारित ब्लॉकों के अनुसार अन्य नियमित LTC लाभार्थियों के बराबर माना जाएगा।
मुहलत (Grace Period):
किसी भी प्रकार का LTC विशेष दो वर्ष की block अवधि के अंत तक नहीं लिया गया है, इसे सफल वर्ष के दौरान लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए: ब्लॉक अवधि 2014-15 के लिए भारत के किसी भी होम टाउन या LTC में किसी भी स्थान पर एक वर्ष की अनुग्रह अवधि के दौरान लाभ उठाया जा सकता है, अर्थात ऐसी स्थिति में यात्रा 31-12-2016 को भी शुरू की जा सकती है। और वापसी की यात्रा 2017 में प्रदर्शन कर सकती है।
एक calendar वर्ष में दो LTC अनुमेय हैं। यदि 2016- 15 की अवधि के होम टाउन एलटीसी को 2016 में अनुग्रह अवधि में लिया गया है, तो उसी वर्ष, 2016-17 के दो साल के ब्लॉक के Any Place in India or Home Town LTC का लाभ उठाया जा सकता है।
ताजा भर्तियों के रूप में LTC के पात्रता के मामले में कोई grace period प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए LTC को अगले वर्ष तक ले जाने की अनुमति एक नई भर्ती के मामले में नहीं है क्योंकि वह हर साल LTC के लिए पहले से ही हकदार है इसलिए, यदि किसी वर्ष में एक नई भर्ती LTC सुविधा का लाभ नहीं उठाती है, तो उसका LTC उस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगा।
प्रयोज्यता
ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो:
- Are appointed to civil services and posts including civilian Govt. servants in the Defence Services in connection with the affairs of the Union.
- Are employed under a State Govt. and who are on deputation with the Central Govt.
ये नियम लागू नहीं होंगे:
- Govt. servants not in whole-time employment
- Persons in casual and daily-rated employment
- रेलवे के कर्मचारी
- सशस्त्र बलों के सदस्य
- विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय भर्ती
- छुट्टी के दौरान उपलब्ध यात्रा रियायत के किसी अन्य रूप के लिए पात्र व्यक्ति
- Grant of Dearness Relief to SRPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment
- Presidential orders of Casual workers (TSMs) working as on 30.09.2000 and regularised in BSNL
- Railways: Provision of schools in Railway Colonies for the children of Railway Servants
- Revision of Investment Management Fees charged by Pension Funds
- Transparency in Works/ Purchase/ Consultancy contracts awarded on nomination basis
- Delegation of powers to Air Travel in connection with Final Location Survey of Bilaspur – Manali-Leh, new BG Line