अगर आप भी एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता होगा । इस article में हम के House Rent Allowance बारे में अधिक जानते हैं जैसे की House Rent Allowance क्या हे? कैसे कॅल्क्युलेट किया जाता हे आदि ।
HRA (हाउस रेंट अलाउंस) क्या है?
हाउस रेंट अलाउंस (HRA), जैसा कि नाम से पता चलता है, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के एक हिस्से के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि है। इस भत्ते का उद्देश्य किराए के आवास में रहने की लागत को पूरा करना है। यह कर्मचारियों को वर्ष के दौरान एक घर किराए पर देने के लिए जो खर्च करता है उस पर कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न शहरों में न्यूनतम और अधिकतम एचआरए को हाल ही में जुलाई 2017 में संशोधित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, शहरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है- X, Y और Z।
एचआरए की दरें/Rates of HRA
City Category | Population | HRA Calculation (as percentage of salary) | Minimum HRA (in Rs) |
X | Above 50 lakh | 30% | Rs 5,400 |
Y | 5 lakh to 50 lakh | 20% | Rs 3,600 |
Z | Below 5 lakh | 10% | Rs 1,800 |
उपरोक्त मामला तब है जब महंगाई भत्ता (डीए) वेतन का 100 प्रतिशत पार कर गया है। यदि यह 50 प्रतिशत को पार कर जाता है, तो HRA प्रतिशत क्रमशः X, Y और Z शहरों के लिए 27%, 18% और 9% होगा।
एचआरए की वर्तमान दरें
S.No. | Classification of cities / towns | Rates of HRA per month as a percentage of Basic Pay only |
i | X | 24% |
ii | Y | 16% |
iii | Z | 8% |
HRA के लिए वर्गीकृत शहरों की सूची(List of Classified Cities for HRA)
Name of State / U.T. | X CITIES | Y CITIES |
Andhra Pradesh / Telangana | Hyderabad (UA) | Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakapatnamm, Guntur, Nellore(UA) |
Assam | Guwahati(UA) | |
Bihar | Patna(UA) | |
Chandigarh | Chandigarh(UA), S.A.S. Nagar, Mohali** | |
Chhattisgarh | Durg-Bhilai Nagar(UA), Raipur(UA) | |
Delhi | Delhi(UA) | |
Gujrat | Ahmedabad (UA) | Rajkot(UA), Jamungar(UA), Bhavnagar(UA), Vadodara(UA), Surat(UA) |
Haryana | Faridabad*, Gurgaon(UA)* | |
Jammu & Kahmir | Srinagar(UA), Jammu(UA) | |
Jarkhand | Jamshedpur(UA), Dhanbad(UA), Ranchi(UA), Bokaro Steel City(UA) | |
Karnataka | Bengalore / Bengaluru (UA) | Belgaum(UA), Hubli-Dharwad, Mangalore(UA), Mysore(UA), Gulbarga(UA) |
Kerala | Kozhikode(UA), Kochi(UA), Thruvanantha puram(UA), Thrissur(UA), Malappuram(UA), Kannur(UA), Kollam(UA) | |
Madya Pradesh | Gwalior(UA), Indore(UA), Bhopal(UA), Jabalpur(UA), Ujjain | |
Maharashtra | Greater Mumbai(UA), Pune(UA) | Amaravati, Nagpur(UA), Aurangabad(UA), Nashik(UA), Bhiwandi(UA), Solapur, Kolhapur(UA), vasai-Virar City, Malegaon(UA), Nanded-Waghala, Sangil(UA) |
Odisha | Cuttak(UA), Bhubaneshwar (UA), Rourkela(UA) | |
Puducherry (Pondicherry) | Puducherry / Pondicherry(UA) | |
Punjab | Amritsar(UA), Jalandhar(UA), Ludhiana | |
Rajasthan | Bikaner, Jaipur, Jodhapur(UA), Kota, Ajmer(UA) | |
Tamil Nadu | Chennai(UA) | Salem(UA), Tiruppur(UA), Coimbatore(UA), Tiruchirapalli(UA), Madurai(UA), Erode(UA) |
Uttarakhand | Dehradun(UA) | |
Uttar Pradesh | Moradabad, Meerut(UA), Ghaziabad(UA)*, Aligarh(UA), Agra(UA), Bareilly(UA), Luknow(UA), Kanpur(UA), Allahabad(UA), Gorakhpur(UA), Varanasi(UA), [email protected], Noida*, Firozabad, Jhansi(UA) |
- * केवल निर्भरता के आधार पर एचआरए का विस्तार करने के उद्देश्य से।
- ** चंडीगढ़ के साथ बराबरी की अनुमति दी गई।
- @ With effect from 1-6-2011.
अन्य शहरों, विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के कस्बे जिन्हें एक्स या वाई के रूप में वर्गीकरण द्वारा कवर नहीं किया गया है उन्हें एचआरए के उद्देश्य से जेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उन स्टेशनों की सूची जहां एचआरए 1-9-2008 से स्वीकार्य है
Faridabad Complex, Ghaziabad Municipality, Gurgaon MC, Noida Township | HRA | At X class city rates |
Jalandhar Cantt, Shillong, Goa, Port Blair, Panchkula | HRA | At Y class city rates |
उच्च दर पर एचआरए के अनुदान के लिए अन्य शहरों के संबंध में अतीत में अनुमति दी गई कोई अन्य समान विशेष छूट और विशेष रूप से ओम में दिनांक 29-8-2008 का उल्लेख नहीं किया गया है, यदि लागू नहीं किया गया है, तो उसी के साथ या विच्छेदित नहीं किया गया है ऐसे शहर के मौजूदा वर्गीकरण को जनसंख्या मानदंड के आधार पर उच्च वर्गीकरण में संशोधित नहीं किया गया है । (कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 4-3-2011)
(यह भी पढ़ें:House Building Advance (HBA) For Government Employees)
HRA की गणना कैसे करें?(Calculation of HRA)
HRA या हाउस रेंट अलाउंस किसी व्यक्ति के वेतन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। यह नियोक्ता द्वारा आवंटित कुल राशि को किराए के रूप में कर्मचारी के आवास की ओर परिभाषित करता है। एचआरए के लिए आवंटित राशि एक कर्मचारी के लिए फायदेमंद साबित होती है क्योंकि इसकी गणना एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए कर कटौती के लिए की जाती है। एचआरए उन कर योग्य आय को कम करने में भी मदद करता है जो आप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। एचआरए से जुड़े कर लाभ केवल उन वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं जो किराये के आवास में रहते हैं। यदि कोई कर्मचारी अपने घर में रहता है, तो वह कर कटौती के लिए राशि का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
एचआरए की गणना कई कारकों पर आधारित है, जैसे कि मूल वेतन का 50% हकदार, यदि कर्मचारी मेट्रो शहर में रह रहा है और 40% वह किसी अन्य शहर में रहता है। कर लाभ के लिए HRA की गणना निम्नलिखित तीन सूचीबद्ध प्रावधानों में से किसी एक से मानी जाती है:
- भुगतान किया गया वास्तविक किराया मूल वेतन का 10% से कम होना चाहिए।
- यदि आप मेट्रो में रहते हैं, तो मूल वेतन का 50% और गैर-मेट्रो शहर में रहने पर 40%।
- नियोक्ता द्वारा एचआरए के रूप में आवंटित वास्तविक राशि।
House Rent Allowance(HRA) के कुछ बुनियादी बिंदु:
- छुट्टी /Vacation के दौरान। – अध्ययन अवकाश, बाल देखभाल अवकाश और अवकाश के दौरान अवकाश सहित सभी प्रकार के अवकाश के दौरान स्वीकार्य, अवकाश पर जाने से पहले स्वीकार्य दर पर, संयुक्त अवधि / छुट्टियों के पहले 180 दिनों के अवकाश के लिए। इस अवधि के अलावा, निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके भत्ते का दावा किया जा सकता है।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ छुट्टी। – 8 महीने तक स्वीकार्य किया जा सकता हे । समर्थित दस्तावेजों को प्रदान करने के बाद इस अवधि के विषय में भत्तों का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से मंजूर लेना जरुरी हे ।
- सरकारी आवास, सरकारी कर्मचारियों के छात्रावासों में रहने वाली महिला कर्मचारियों, कर्मचारियों को अनुदानित किराए पर और अर्ध-स्वायत्त संगठनों द्वारा संचालित हॉस्टल आवास आवंटित किए गए हैं और निरीक्षण क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारियों के लिए House Rent Allowance(HRA) स्वीकार्य नहीं है।
- Sharing of Accomodation: यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित आवास-मुक्त आवास साझा करता है तो HRA स्वीकार्य नहीं है।
- यदि उनकी पत्नी / उनके पति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, आदि द्वारा एक ही स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, तो HRA स्वीकार्य नहीं है।चाहे वह आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर आवास में अलग से रहता हो।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप आदि में तैनात कर्मचारियों को double HRAमिलता हैं।